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ट्रक चालको ने नए नियम के विरोध में हड़ताल शुरू की

संशोधित भारतीय न्याय संहिता ने हिट एंड रन अपराधों के लिए जुर्माना

 दस साल तक बढ़ा दिया है। ट्रक चालक इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उनका दावा है ,कि यह प्रावधान ट्रक ड्राइवरों के लिए कठोर साबित होगा और

अधिक लोगों को अपनी आजीविका कमाने के तरीके के रूप में ट्रक ड्राइविंग

चुनने से हतोत्साहित करेगा।

पूरे भारत में ट्रक ड्राइवर भारतीय न्याय संहिता के तहत

हिट एंड रन के नए प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। पहले, हिट एंड रन

मामले आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए जाते थे,

जिसमें दो साल की सजा होती थी।

देश भर में ट्रक ड्राइवर और कैब ऑपरेटर भारतीय न्याय संहिता में हिट-एंड-रन मामलों को शामिल करने वाले प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा। नए कानून के तहत, यदि ड्राइवर दुर्घटनास्थल से भाग जाता है और पुलिस को सूचित नहीं करता है, तो हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। वर्तमान में, हिट-एंड-रन दुर्घटनाएं आईपीसी की धारा 304ए के अंतर्गत आती हैं और इसमें दो साल तक की जेल और अनिर्दिष्ट जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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